An Institution is a autonomous self finance unaided, recognized registered body under society registration (S.R.) Act 1973 XLIV & Approved By- General Administration Department, And other Permanent Equivalency granted by Board of Secondary Education (MPBSE) Government of Madhya Pradesh

Voluntry Organigation

Institution of Secondary Distance Education-ISDE

Villege-Nimacha Kala,Timarni 461228 (M. P.)

(An ISO Certified Organization)

 

कानूनी स्थिति / LEGAL STATUS
इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी डिस्टेंस एजुकेशन (ISDE)

संस्था की स्थिति : इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी डिस्टेंस एजुकेशन (ISDE) मध्यप्रदेश शासन के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत पंजीकृत एक शैक्षणिक एवं सामाजिक संस्था है। संस्था शिक्षा, कौशल विकास एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में कार्य करती है तथा ओपन एवं डिस्टेंस लर्निंग (ODL) पद्धति के माध्यम से शैक्षणिक एवं व्यावसायिक कार्यक्रम संचालित करती है।

संवैधानिक प्रावधान : भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति या विधिवत पंजीकृत संस्था को विधि द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी भी व्यवसाय, व्यापार या पेशे का संचालन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियाँ भी सम्मिलित हैं।

समकक्षता एवं प्रशासनिक संदर्भ : शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता एवं मान्यता से संबंधित विषय समय-समय पर संबंधित प्राधिकरणों द्वारा विचाराधीन रहे हैं। इस संदर्भ में मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित पत्राचार एवं टिप्पणियों का उल्लेख किया जाता रहा है, जो उनके प्रशासनिक नियमों एवं प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं।

उच्च न्यायालय का अवलोकन : भारत के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह अवलोकित किया गया है कि विधिवत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाएँ अपने उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर सकती हैं, बशर्ते कि वे किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन न करें।

पाठ्यक्रमों का उद्देश्य : संस्था द्वारा संचालित सभी कार्यक्रम शिक्षा, ज्ञानवर्धन एवं कौशल विकास के उद्देश्य से संचालित किए जाते हैं।

मान्यता संबंधी प्रावधान : संस्था द्वारा जारी किसी भी प्रमाणपत्र, डिप्लोमा अथवा पाठ्यक्रम की मान्यता, समकक्षता या स्वीकृति संबंधित सरकारी विभाग, विश्वविद्यालय, नियोक्ता अथवा वैधानिक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार होगी।

प्रशासनिक अधिकार : संस्था को प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर नियमों, पाठ्यक्रमों, शुल्क संरचना तथा परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

न्यायिक क्षेत्राधिकार : संस्था से संबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में मामला केवल मध्यप्रदेश के सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ही विचारणीय होगा।

 

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